मुख्यमंत्री चौहान ने सांसद फिरोजिया एवं भाजपा पूर्व किसान मोर्चा प्रदेशमंत्री पाटीदार के आग्रह पर अशासकीय शालाओं को 30% राशि अग्रिम भुगतान के दिए आदेश उज्जैन/तराना । मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सांसद अनिल फिरोजिया एवं भाजपा किसान मोर्चा पूर्व प्रदेश मंत्री एवं अशासकीय साला संचालक ईश्वर सिंह पाटीदार के आग्रह पर प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय साला में पढ़ने वाले बच्चों की सत्र 2018-19 में प्राप्त होने वाली राशि का 30% अग्रिम भुगतान बिना कोई औपचारिकता के सीधे उनके खाते में 20 अप्रैल तक जमा कराने के आदेश दिए है। उल्लेखनीय है कि अशासकीय साला संचालक श्री पाटीदार ने 14 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं सांसद फिरोजिया से फेसबुक एवं मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण संपूर्ण देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी तालाबंदी के चलते प्रदेश की गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएं भी पूर्ण रूप से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। संस्थाएं अपने अधीनस्थ कर्मचारी शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन नहीं दे पा रही संकट की इस घड़ी में श्री पाटीदार ने मुख्यमंत्री से आग्रह पूर्वक निवेदन किया था कि सत्र 2018-19 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय शाला में बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाए। उक्त आदेश से प्रदेश की गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में हर्ष व्याप्त है यह राशि शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त होने से संस्थाओं में शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन भुगतान में सुविधा होगी वे अपने परिवार के साथ तालाबंदी का पालन करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे । उक्त आदेश पर श्री पाटीदार ने मुख्यमंत्री का आभार मानते हुए सांसद फिरोजिया को धन्यवाद दिया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने सांसद फिरोजिया एवं भाजपा पूर्व किसान मोर्चा प्रदेशमंत्री पाटीदार के आग्रह पर अशासकीय शालाओं को 30% राशि अग्रिम भुगतान के दिए आदेश